नोएडा: Dog बाइट की बढ़ती घटनाओं के बाद बने ये नियम, आवारा कुत्तों के लिए होगा शेल्टर होम

भूपेंद्र चौधरी

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बीते महीनों से नोएडा, गाजियाबाद में हाईराइज सोसाइटी से आवारा और पालतू कुत्तों के काटने की खबरें लगातार आ रही हैं.

नोएडा में इससे निजात पाने के लिए सेक्टरों और सोसाइटी के आसपास शेल्टर होम बनाए जाएंगे.

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शेल्टर में आवारा कुत्तों की फीडिंग कराई जाएगी.

इसके लिए नोएडा प्राधिकरण आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के साथ मिलकर जगह चिह्नित करेगा.

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इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए नोएडा प्राधिकरण सीईओ ऋतू महेश्वर ने जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं.

आवारा कुत्तों की नसबंदी का सत्यापन आरडब्ल्यूए और एओए से कराने के बाद ही संबंधित कंपनी को भुगतान किया जाए.

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पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन किया जाएगा. अब तक 1700 पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है.

पेट मालिक अपने जानवर को खुले स्थान, पार्क या सार्वजनिक स्थान पर शौच कराता है तो शिकायत होने पर प्राधिकरण ओनर पर एक्शन लेगा.

पहली शिकायत सही पाए जाने पर 100 रुपए, दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपए का जुर्माना लगाकर नोटिस भेजा जाएगा.

अधिक शिकायतें आने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा.

प्राधिकरण अधिकारी कोऑर्डिनेटर हुसाना परवीन के मुताबिक सोसाइटी और कॉलोनी में पेट रजिस्ट्रेशन के लिए कैम्प लगाया जाएगा.

कैम्प में रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले ओनर को आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, पेट मालिक के दो फोटो और पेट के वैक्सीनेशन का कार्ड लेकर आना होगा.

इसके साथ ही फीस के रूप में 500 रुपये भी जमा कराने होंगे.

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