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नाइट शिफ्ट और डबल वेतन... यूपी में महिलाओं के लिए लिया गया बड़ा फैसला, हर डिटेल जानिए

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UP News: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है. जानिए क्या है ये फैसला और इस फैसले की हर जानकारी.

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UP News: उत्तर प्रदेश की करोड़ों कामकाजी महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार का ये फैसला महिलाओं के रोजगार को भी मजबूत करेगा और उनके लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेगा. इसी के साथ योगी सरकार ने अपने इस फैसले में उन महिलाओं के परिवारों को भी चिंता मुक्त कर दिया है, जो नौकरी करती हैं.

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा और अहम कदम उठाया है. योगी सरकार ने आदेश दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं नाइट शिफ्ट भी कर सकती हैं. योगी सरकार की तरफ से गजट आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में साफ कहा गया है कि नाइट शिफ्ट के लिए महिला कर्मचारी की परमिशन लेना जरूरी है. अगर महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार नहीं है तो कंपनी जबरन महिला कर्मचारी की नाइट शिफ्ट नहीं लगा सकती. 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश जारी किए हैं, उसके तहत, महिलाएं शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं. इस दौरान कंपनियों को उनकी सुरक्षा, वेतन और अन्य सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखना होगा. महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से कंपनी कोई समझौता नहीं कर सकती हैं.

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महिलाओं के लिए ये आदेश जारी

योगी सरकार के आदेश के मुताबिक, रात में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को दोगुना वेतन दिया जाएगा. इसी के साथ उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और उनके आने-जाने के लिए परिवहन सुविधा भी मिलेगी. ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी. कंपनी को इन गाइडलाइनों का पालन करना होगा. बता दें कि नाइट शिफ्ट के लिए महिलाओं की सहमति भी जरूरी होगी.

नए आदेश के तहत महिलाएं हफ्ते में अधिक से अधिक 6 दिन काम कर सकती हैं. ओवरटाइम की सीमा भी योगी सरकार ने 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिए हैं. इस दौरान महिलाओं को डबल वेतन का भुगतान किया जाएगा. फिलहाल योगी सरकार का ये कदम महिलाओं के सशक्तिकरण के नजरिए से अहम माना जा रहा है.

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