देवरिया SP और SHO को तगड़ा झटका, सैलरी से कटेंगे 65000 रुपये; चार लोगों के साथ ऐसा क्या कर दिया था?
देवरिया के गौरी बाजार थाने में चार लोगों को कथित तौर पर 10 दिनों तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई. सीसीटीवी फुटेज पेश न किए जाने और कैमरा खराब होने की दलील पर कोर्ट ने एसपी और SHO को तलब किया.
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उत्तर प्रदेश के देवरिया में चार लोगों को कथित तौर पर 10 दिनों तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देवरिया के पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर और गौरी बाजार थाने के प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

