हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा आदेश- अब SC-ST एक्ट के हर केस में चार्जशीट लगाना जरूरी नहीं
दलित उत्पीड़न को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम…
ADVERTISEMENT

दलित उत्पीड़न को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी एसटी एक्ट) के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए आदेश दिया है कि दलित उत्पीड़न के हर मामले में अब चार्जशीट लगाना जरूरी नहीं है. दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी एसटी एक्ट) में दर्ज हर केस में जांच अधिकारी को आरोप पत्र दाखिल करना यानी चार्जशीट लगाना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि सबूतों के आधार पर ही आरोप पत्र दाखिल किया जाए.









