यूपी में मिल रहा 10 लाख रुपये तक का इंट्रेस्ट फ्री लोन! जानिए इसके लिए पात्रता, शर्तें और लेने का तरीका

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है. इस योजना की घोषणा 24 जनवरी 2025 को ‘उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस’ के अवसर पर की गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल के तहत राज्य के युवाओं को ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें. इस योजना का संचालन MSME विभाग कर रहा है और अब तक 96 लाख से अधिक युवा इसके लिए आवेदन कर चुके हैं.

इस योजना के तहत, किसी भी नए उद्यमी को पहले चरण में ₹5 लाख तक का लोन दिया जाएगा और अगर उनका व्यवसाय सफल होता है, तो दूसरे चरण में ₹10 लाख तक का लोन भी प्राप्त किया जा सकता है. खास बात यह है कि इस लोन पर सरकार की तरफ से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, जिससे युवाओं को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अपना स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा.

 

 

कौन ले सकता है यह लोन?

इस योजना का लाभ वही युवा उठा सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों और जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच हो. आवेदक को कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और वे पहले से किसी बड़े व्यवसाय के मालिक नहीं होने चाहिए. बेरोजगार युवाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम हों. 

एक नजर में देखिए इस लोन की पात्रता

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है:

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- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष के बीच.
- शिक्षा: कम से कम 8वीं पास.
- उद्यमिता: यह योजना उन युवाओं के लिए है जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं.
- बेरोजगारी: बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
- समाज के सभी वर्गों के लिए: सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समुदाय के युवा आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

लोन प्राप्त करने के लिए आवेदकों को पहले युवा साथी पोर्टल या MSME विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (diupmsme.upsdc.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद, आवेदकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और एक स्पष्ट व्यवसाय योजना (Project Report) जमा करनी होगी, जिसमें बताया जाए कि वह लोन की राशि का उपयोग कैसे करेंगे. आवेदन जमा करने के बाद सरकार द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और अगर आवेदन स्वीकृत होता है, तो लोन की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी.

लोन की शर्तें और वापसी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत दिया जाने वाला यह लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा. हालांकि, इसे 5 से 7 वर्षों के भीतर चुकाना होगा. लोन चुकाने की प्रक्रिया आसान बनाई गई है और कुछ मामलों में सरकार द्वारा 6 महीने से 1 साल की मोरेटोरियम अवधि भी दी जा सकती है, जिसमें शुरुआती महीनों में किस्त नहीं देनी होगी.

किन उद्देश्यों के लिए मिलेगा लोन?

इस योजना का मकसद सिर्फ लोन देना नहीं, बल्कि प्रदेश में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना भी है. लोन का उपयोग कई प्रकार के व्यवसायों के लिए किया जा सकता है, जिसमें लघु उद्योग (MSME), सेवा क्षेत्र (जैसे दुकान, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट), कृषि आधारित व्यवसाय और नवाचार व स्टार्टअप्स शामिल हैं. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोन का सही तरीके से उपयोग हो और इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए समय-समय पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी.

इस योजना से युवाओं को क्या फायदा होगा?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न सिर्फ युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. यह योजना उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो नौकरी की तलाश में हैं लेकिन अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं. ब्याज मुक्त लोन होने के कारण उन्हें वित्तीय बोझ से भी बचाया जाएगा और वे पूरी तरह से अपने बिजनेस पर फोकस कर सकेंगे.

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