यूपी में गांव में 'फार्म-स्टे' होम बनाने पर मिल रही है लाखों-करोड़ों की सब्सिडी, स्कीम की फुल डिटेल जानिए
UP News: गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर सरकार के पर्यटन विभाग ने पहली बार 'फार्म-स्टे' होम विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं. जानें पूरी स्कीम.
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UP Farm Stay Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी स्कीम लेकर आई है. गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पर्यटन विभाग ने पहली बार 'फार्म-स्टे' होम विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं. इस पहल का मकसद पर्यटकों को गांव वाले जीवन और यहां की संस्कृति का सीधा अनुभव देना है. सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ पर्यटन को एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी. इस योजना के तहत निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक की सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाएगी.
क्या है 'फार्म-स्टे' योजना?
'फार्म-स्टे' एक ऐसा पर्यटक आवास होगा जो खेत या उसके पास बनाया जाएगा. यह मालिक के घर से बिल्कुल अलग होगा. हर फार्म-स्टे में कम से कम दो किराए योग्य कमरे और एक रिसेप्शन एरिया होना अनिवार्य है. इस योजना के तहत, पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का सीधा अनुभव देने के लिए कृषि कार्य, बागवानी, मछली पालन, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन और फार्म टूर जैसी गतिविधियां उपलब्ध कराई जाएंगी. इन गतिविधियों से पूरा गांव ही पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा.
कैसे मिलेगी सब्सिडी?
सरकार ने इस योजना के तहत निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की सब्सिडी और छूट का ऐलान किया है. सब्सिडी निवेश की राशि के हिसाब से दी जाएगी:
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- 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25% (अधिकतम 2 करोड़ रुपये)
- 50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 20% (अधिकतम 7.50 करोड़ रुपये)
- 200 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 15% (अधिकतम 20 करोड़ रुपये)
- 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 10% (अधिकतम 40 करोड़ रुपये)
इसके अलावा, पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए बैंक ऋण पर भी सब्सिडी दी जाएगी. 5 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर 5% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जो 5 साल तक लागू रहेगी और एक निवेशक को प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये तक मिल सकती है. नई घोषणा के तहत, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क और विकास शुल्क पर 100% की छूट मिलेगी. महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग के निवेशकों को विशेष रियायतें दी जाएंगी. फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट्स को 5% की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 30% होगी.
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