यूपी में पीएम आवास योजना वाला घर चाहिए तो आपके लिए आया है बड़ा मौका, ऐसे करें रजिस्टर
UP PM Awas Yojana: यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए चल रहे सर्वेक्षण की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई. जानें पात्रता और पंजीकरण की प्रक्रिया.
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UP PM Awas Yojana: गांव-गांव में हर गरीब के सिर पर छत का सपना पूरा करने की दिशा में सरकार एक और कदम बढ़ा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे सर्वेक्षण की अवधि एक महीने और बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके. पहले यह सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसे 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है.
आवास प्लस एप पर दर्ज हो रहे हैं पात्र परिवार
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 27 दिसंबर 2024 से पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वे शुरू किया गया था. इस सर्वेक्षण के दौरान अब तक प्रदेश में 41.50 लाख से अधिक परिवारों का विवरण आवास प्लस एप पर दर्ज किया जा चुका है. खास बात यह है कि पात्र लाभार्थी स्वयं भी इस एप के जरिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं.
सरकार की सख्त हिदायत- कोई पात्र न छूटे!
ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे. वहीं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि सर्वेक्षण का कार्य समय पर और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि योजना के लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें.
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अपना पक्का मकान बनवाने का सपना देख रहे हैं. ऐसे में जिन लोगों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द आवास प्लस एप पर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं.
कैसे करें आवदेन?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, अधिकृत सरकारी अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ऑपरेटर ही आवेदन कर सकते हैं. इन स्टेप्स को फॉलो कर करें रजिस्ट्रेशन.
- आवेदन के लिए नजदीकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक या CSC केंद्र पर जाएं.
- संबंधित अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें.
- अधिकारी आपके आवेदन फॉर्म में मौजूद विवरण (आवेदक का नाम, आधार नंबर, पता, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, पारिवारिक विवरण आदि.) PMAY-G पोर्टल पर दर्ज (Data Entry) करेगा.
- आवेदन सबमिट करने के बाद, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, और संबंधित अधिकारी लाभार्थी की जानकारी को सत्यापित करते हैं.
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा के अनुसार पात्रता की जांच होती है.
- अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि आवेदक को पहले से कोई सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो.
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा.
क्या है पात्रता
PMAY-G योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:
- वे परिवार जिनके पास कच्चा मकान है या जिनके पास कोई घर नहीं है.
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले लोग.
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के अनुसार चयनित परिवार.
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग.
- ऐसे परिवार जिनका कोई स्थायी रोजगार नहीं है और जिनकी मासिक आय बहुत कम है.
- सरकारी योजना के तहत पहले से कोई पक्का मकान प्राप्त नहीं किया हो.
- बेघर, विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ति, या वृद्ध व्यक्ति जिनके पास घर नहीं है.