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मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूला... शामली में चांदनी कुरैशी से शादी करने वाले आयुष मलिक के केस में HC का बड़ा आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली के आयुष मलिक केस में याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि 31 वर्षीय युवक बालिग है और अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन या शादी करने के लिए स्वतंत्र है.

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Ayush Malik News
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले के दवा कारोबारी आयुष मलिक के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि 31 वर्षीय आयुष मलिक ने बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया था. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन की पीठ ने आयुष मलिक की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) का निपटारा करते हुए उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहाल कर दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आयुष मलिक बालिग हैं और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं.