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RAC मिल गया? सीट शेयर नहीं करना चाहते तो मिलेगा पूरा रिफंड! कई लोग नहीं जानते रेलवे का ये नियम

अगर ट्रेन का टिकट RAC रह गया है और आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल कराना जरूरी है. रेलवे नियमों के मुताबिक, RAC टिकट कैंसिल करने पर ₹60 प्रति यात्री क्लर्केज चार्ज काटकर किराया वापस किया जाता है. वहीं, ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने जैसी कुछ परिस्थितियों में पूरा किराया वापस मिल सकता है.

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RAC Ticket Refund: ट्रेन में टिकट बुक कराने के बाद अगर आपका टिकट RAC रह गया है तो आपको यात्रा के दौरान सीट शेयर करनी पड़ सकती है. अगर आप किसी दूसरे यात्री के साथ सीट शेयर करके सफर नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास टिकट कैंसिल करने का विकल्प है, लेकिन रिफंड के लिए रेलवे ने कुछ समय-सीमा तय की है.