यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने दिया ये आदेश
Brij Bhushan Singh News : महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है.
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Brij Bhushan Singh News : महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय हो गए हैं. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354, 354A के तहत बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार पाया है.
कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है. 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा (IPC) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए जाएंगे, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज किया जाएगा.
महिला पहलवानों ने लगाए हैं आरोप
बता दें कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने पिछले साल बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं. पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज की गई है. वहीं, दूसरी प्राथमिकी में शीलभंग करने संबंधी आरोप लगाए हैं.
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क्या है IPC धारा- 354A और 354
आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 354A में महिला को अनुचित तरीके से छूना, उसे मारना, उसके अंगों को गलत तरीके से टच करना या उसे किसी भी तरह से शर्मिंदा करना आदि शामिल है. वहीं आईपीसी की धारा 354 में में महिला की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाना, इस संबंध में उसपर हमला करना और उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती करना शामिल है.
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