आजम खान और अब्दुल्ला को कोर्ट से लगा एक और झटका, इस मामले में नहीं मिली जमानत
Uttar Pradesh News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) को एक और जोरदार झटका लगा हैं. दरअसल, रामपुर के एमपी…
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Uttar Pradesh News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) को एक और जोरदार झटका लगा हैं. दरअसल, रामपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत सेशन कोर्ट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान द्वारा जमानत की अर्जी लगाई गई थी. इस अर्जी पर मंगलवार को बहस हुई और अदालत में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. यह मामला 2022 में दर्ज कराया गया था जिसमें आरोप था कि उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री रहते आजम खान ने रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में प्रयोग की और वहीं पर बाद में जमीन के अंदर दबा दी. जिनको पुलिस द्वारा निशान देही पर खोद कर बरामद किया गया था.
कोर्ट से लगा एक और झटका
वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी सरकारी वकील सीमा राणा ने बताया कि, ‘2022 में एक मैटर दर्ज किया गया था. जौहर यूनिवर्सिटी में जो नगर पालिका की मशीन थी वह बरामद हुई थी उसके संबंध में. अब्दुल्लाह आजम खान और आजम खान यह दोनों आरोपी थे और इनकी जमानत सेशन कोर्ट में लगाई गई थी. जिस पर मंगलवार को माननीय न्यायालय का फैसला आया है और इन दोनों की जमानत खारिज कर दी गई है.’
सरकारी वकील ने आगे बताया कि, ‘जमानत अर्जी खारिज करने का कारण जो जौहर यूनिवर्सिटी से जो मशीन बरामद हुई थी, वह जौहर कैंपस से रिकवर की गई है. इसके अलावा जो नगर पालिका ने जो मशीनें इशू करवाई उसमें एक मशीन वह भी पाई गई थी. इन सारे बातों को देखते हुए अदालत ने आजम खान की जमानत अर्जी खारिज की है.’
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जौहर यूनिवर्सिटी में मिली थी सरकारी
बता दें कि पुलिस ने पिछले साल सितंबर में जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी. यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी. इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खान की ओर से सपा के नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस विवेचना कर चुकी है और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है.
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