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रामपुर जेल से छूटते ही ईडी ने आजम खान को हिरासत में लिया, बेटे अब्दुल्ला आजम हुए रिहा

Azam Khan ED Custody: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. जेल से बाहर आने से पहले ही रामपुर जेल में बंद आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी हिरासत में ले लिया है. हालांकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं और वह अपने घर के लिए निकल गए हैं. 

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Azam Khan ED Custody
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Azam Khan ED Custody: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. जेल से रिहा होते ही रामपुर जेल में बंद आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी हिरासत में ले लिया है. इस दौरान आजम खान ईडी अधिकारियों के साथ बहस करते हुए नजर आए हैं. वहीं रामपुर जेल के बाहर आजम खान के समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे. ईडी भारी पुलिस बल के घेरे में आजम खान को लेकर गई. अब ईडी आजम खान को रविवार सुबह करीब 10 बजे कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी की मांग करेगी. बता दें कोर्ट ने आज आजम और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सभी लंबित मामलों में श्योरिटी बॉन्ड (जमानत बंधपत्र) का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद रिलीज ऑर्डर जारी किया था. हालांकि बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं और वह अपने घर के लिए निकल गए हैं. 

रिहाई से पहले ईडी ने किया गिरफ्तार

आजम खान के जेल से छूटने की सूचना पर रामपुर जिला कारागार के बाहर उनके समर्थक भारी संख्या में एकत्र हो गए थे और खुशी की लहर थी. तभी ईडी की टीम जेल के बाहर पहुंची और आजम खान के रिहा होते ही उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया. तभी बाहर मौजूद समर्थकों ने नारे लगाए और कहा, देखो कौन आया... शेर आया. हालांकि ईडी के हिरासत में लेने के दौरान आजम खान बोले 'मुसलमान होने की सजा मिल रही है.' जानकारी के मुताबिक अब ईडी आजम खान को रविवार सुबह करीब 10 बजे कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी की मांग करेगी. तो वहीं बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहा कर दिया गया है.

रिलीज ऑर्डर हुआ था जारी

इससे पहले आजम खान के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया था कि सभी लंबित मामलों में श्योरिटी बॉन्ड का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कोर्ट ने दोनों नेताओं का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है और इसे जेल प्रशासन को भेज दिया गया है. बता दें कि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आजम खान से मिलने जेल गए थे, जिसके बाद से उनकी रिहाई की चर्चा तेज हो गई थी.

हाईकोर्ट से मिली थी जमानत

दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी. कोर्ट ने दोनों की सजा को भी निलंबित कर दिया था, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद से ही रिहाई की कागजी प्रक्रिया चल रही थी.

क्या है दो पैन कार्ड का मामला?

यह पूरा विवाद अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि अब्दुल्ला ने गलत तरीके से दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाए थे, जिसमें उनके पिता आजम खान ने उनकी मदद की थी. इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और वहां से उन्हें जमानत मिल गई थी.

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