लेटेस्ट न्यूज़

बेटी की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार देगी 51000 हजार रुपए, 'शादी अनुदान पोर्टल' पर करें आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस

ADVERTISEMENT

UP Shadi Anudan Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना के तहत पात्र परिवारों को करीब 51 हजार रुपये मिलते हैं.

social share
Google CTA

UP Shadi Anudan Yojana: क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा डिजिटल पोर्टल भी हो सकता है, जहां बिना किसी सिफारिश, बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे और बिना किसी घूसखोरी के सीधे सरकार गरीबों के बैंक खातों में पैसे भेज दे? जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ई-गवर्नेंस का एक ऐसा ही नायाब मॉडल पेश किया है, जिसने भ्रष्टाचार के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं. हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के शादी अनुदान पोर्टल (shadianudan.upsdc.gov.in) की, जो आज प्रदेश के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. बेटियों की शादी की चिंता में डूबे माता-पिता के लिए यह पोर्टल अब एक बहुत बड़ा सहारा बन चुका है. आइए जानते हैं कि आप इस योजना का पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसके नियम क्या हैं और आवेदन करने का सही तरीका क्या है.

पारदर्शी और पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था

डिजिटल इंडिया के इस दौर में उत्तर प्रदेश सरकार की यह ई-गवर्नेंस नीति शासन और पारदर्शिता की एक बेहतरीन मिसाल है. पहले सरकारी योजनाओं का फायदा पाने के लिए गरीबों को महीनों तक दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे और बिचौलियों को रिश्वत देनी पड़ती थी. लेकिन अब योगी सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को पेपरलेस और ऑनलाइन कर दिया है. shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर कोई भी पात्र नागरिक घर बैठे ही आसानी से आवेदन कर सकता है. इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) है, जिसके तहत आर्थिक मदद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है.

योजना के फायदे और पात्रता नियम

शादी अनुदान योजना के तहत योग्य परिवारों को बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से लगभग 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. एक परिवार अधिकतम अपनी दो बेटियों की शादी के लिए इस योजना का फायदा उठा सकता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. इसके साथ ही, बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं, जिसके तहत शादी के वक्त लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.

आय सीमा और जरूरी कागजात

इस योजना का फायदा किसे मिलेगा, इसके लिए सरकार ने अलग-अलग वर्गों के अनुसार आय सीमा तय की है. ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये तय की गई है. आवेदन करने के लिए बेटी और परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय और जाति प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड (या शादी से जुड़े कागजात), दूल्हा-दुल्हन की उम्र का प्रमाण और आवेदक की बैंक पासबुक होना जरूरी है.