तलाक केस में इलाहाबाद HC ने पति से पत्नी को एक करोड़ रुपये देने को कहा, जानें पूरा मामला
एक तलाक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक रिश्तों को लेकर झूठी शिकायत करना क्रूरता है.
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एक तलाक केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी रिश्ते से नाखुश तो उन्हें साथ रहने के लिए विवश करना क्रूरता होगी. लंबे समय से अलग रह रहे जोड़े को एक साथ लाने के बजाय उनका तलाक कर देना अधिक जनहित में है. कोर्ट ने अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार अदालत गाजियाबाद के पति की तलाक अर्जी खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है और दोनों के बीच हुए विवाह को भंग कर दिया है.









