लेटेस्ट न्यूज़

हिंसा के आरोपी का घर गिराने के मामले में SC ने कहा- अधिकारी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों को उन याचिकाओं पर तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया,…

ADVERTISEMENT

UP Tak
social share
Google CTA

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों को उन याचिकाओं पर तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि पिछले सप्ताह राज्य में हुई हिंसा के आरोपियों के घरों को अवैध रूप से गिराया गया है. अदालत ने कहा कि ”सबकुछ निष्पक्ष होना चाहिये” और अधिकारियों को कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.