उत्तर प्रदेश में अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने बहुत ही सरल कर दी है. अब तहसील में भी लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे. सोमवार, 12 सितंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग की बैठक में सीएम योगी ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं. पहले यह व्यवस्था 18 मंडल मुख्यालयों में लागू होगी. इसके बाद प्रदेश की सभी तहसीलों में व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी. इससे पहले भी रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला सामने आ चुका है. तब सगे संबंधियों को रजिस्ट्री करने पर स्टांप शुल्क को 5 हजार रुपये कर दिया गया था. इसमें एक हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस देकर किसी संबंधी को संपत्ति रजिस्ट्री की जा सकती है या संपत्ति में शामिल किया जा सकता है. इससे पहले इसी प्रक्रिया के लिए अधिक स्टांप शुक्ल अदा करना पड़ता था.