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‘परिवार में पैरवी करने वाला कोई नहीं…’, याचिका में देरी पर मुख्तार अंसारी की हाई कोर्ट से गुहार

आशीष श्रीवास्तव

Uttar Pradesh News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा को चुनौती सजा…

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Uttar Pradesh News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली. हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा को चुनौती सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया है. हाई कोर्ट ने दाखिले में 63 दिन की देरी को भी माफ कर दिया है. बता दें कि मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया था. सजा सुनाए जाने को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मुख्तार अंसारी के वकील ने याचिका दाखिल करने में 63 दिन की देरी को लेकर भी जवाब दाखिल किया.

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