मुस्लिमों की संपत्ति पर बुल्डोजर चलाने के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

संजय शर्मा

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उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुस्लिमों की संपत्ति पर बुल्डोजर चलाने के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. यह याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से दाखिल की गई है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद की कानूनी इमदादी कमेटी के सचिव गुलज़ार अहमद आज़मी मामले में वादी बने हैं.

याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया कि राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी के घर या दूकान को गिराया नहीं जाएगा. याचिका में केन्द्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों को पार्टी बनाया गया है.

एडवोकेट आन रिकार्ड कबीर दिक्षित के माध्यम से जमीयत ने SC में इस याचिका को दाखिल किया है. आपको बता दें कि यूपी, एमपी और गुजरात में पिछले दिनों अवैध संपत्ति के कई कथित मामलों में बुल्डोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है.

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यूपी चुनावों में बीजेपी की तरफ से इस ‘बुल्डोजर एक्शन’ को बकायदा चुनावी कैंपेन में इस्तेमाल किया गया था. यूपी चुनावों में मिली जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार में एक बार फिर बुल्डोजर वाली कार्रवाई जोरशोर से चल रही हैं.

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