आजम खान की जमानत पर फैसला नहीं आने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, फटकार लगाते हुए कही ये बात

संजीव शर्मा

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सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जमानत पर फैसला न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, “आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं. फैसला रिजर्व हुए 137 दिन बीत गए लेकिन इस मामले में फैसला नहीं आया. ये तो न्याय का मखौल उड़ाना है.”

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो हम इस मामले में दखल देंगे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अगली सुनवाई की तारीख दी है.

गौरतलब है कि मोहम्मद आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है. उनके खिलाफ आखिरी मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ है. इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी. इससे पहले 4 दिसंबर 2021 को हाई कोर्ट ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया था. लेकिन करीब साढे 4 माह तक इस मामले में फैसला ना आने के बाद यूपी की योगी सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जेंसी एप्लीकेशन और सप्लीमेंट्री दाखिल की.

सरकार ने कोर्ट से मांग की कि इस मामले में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें वह कोर्ट में पेश करना चाहती है. कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी स्वीकार करने के बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई शुरू की. 4 मई और 5 मई, दो दिनों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.

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