UP News: माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बिल्डर से रंगदारी मांगने के एक गंभीर मामले में सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अब अली अमहद को झांसी जेल में ही बंद रहना होगा. यह मामला 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और एक बिल्डर पर जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाने से जुड़ा है. इस संबंध में चकिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने 26 अप्रैल 2023 को धूमनगंज थाने में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी.
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FIR में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के अलावा उमर अहमद, असद कालिया, ऐहतेशाम और करीम समेत कुल 6 लोगों को नामजद किया गया था. शिकायतकर्ता बिल्डर का आरोप था कि उसे चकिया चौराहे से जबरन गाड़ी में बैठाकर चकिया स्थित अतीक के कार्यालय ले जाया गया. यहां उसे बंद करके बुरी तरह पीटा गया. मारपीट के दौरान उस पर धूमनगंज के देवघाट की एक कीमती जमीन उमर और अली अहमद के नाम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था.
बिल्डर किसी तरह उन लोगों के चंगुल से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा. इस घटना के बाद बिल्डर को मजबूरी में अतीक के गुर्गे असद कालिया को एक करोड़ बीस लाख रुपये देने पड़े थे.अब मामले की गंभीरता को देखते हुए और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद सेशन कोर्ट ने अली अहमद की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है.
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