पिता मुख्तार की कब्र पर 'फातिहा' पढ़ने के लिए जेल से निकलेगा अब्बास अंसारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला

अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है.

Mukhtar Ansari's jailed son seeks urgent court hearing to attend father's funeral

संजय शर्मा

09 Apr 2024 (अपडेटेड: 09 Apr 2024, 03:44 PM)

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Uttar Pradesh News : अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी को पिता मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाज़त दे दी है. अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने चार दिन तक रिहा करने का आदेश दिया है.  जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल को अब्बास अंसारी मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएगा. 

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में ले जाया जाएगा. पुलिस, जेल अथॉरिटी के साथ संपर्क में रहेंगे. मंगलवार शाम 5 बजे से पहले अब्बास को कासगंज से लेकर निकला जायेगा. अदालत ने 11 और 12 अप्रैल को परिवार के लोगों से भी मिलने की इज़ाजत दी है. अब्बास अंसारी को तीन दिनों की अंतरिम जमानत मिली है. वहीं जमानत के दौरान अब्बास अंसारी के मीडिया से बात करने पर भी रोक लगी है. 

यूपी सरकार ने किया था विरोध

वहीं मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत में कहा कि अब्बास हिस्ट्रीशीटर है, उसके खिलाफ 11 मामले गंभीर अपराध में दर्ज है. सरकार के ये भी कहा कि अब्बास अंसारी जेल से बाहर आकर गवाहों को प्रभावित और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है. वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी के वकील की तरफ से कहा गया कि 4 दिन का अंतरिम जमानत दी जाए ताकि वह अपनी पिता कब्र पर फातिहा पढ़ सके.  

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