मेरठ में 2021 के एक चर्चित हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में 18 वर्षीय अभिषेक की हत्या के आरोप में उसकी कथित प्रेमिका अदिति, उसके पिता और चाचा को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अदालत ने तीनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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क्या था पूरा मामला?
यह सनसनीखेज वारदात 27 मार्च 2021 की है. 18 साल का अभिषेक अपनी प्रेमिका अदिति से मिलने उसके घर गया था. लेकिन वह रात को वापस नहीं लौटा. अगली सुबह जब उसका परिवार उसकी तलाश में निकला, तो पास के एक तालाब के पास उसकी डेड बॉडी मिली. अभिषेक की बॉडी एक बोरे में भरी हुई थी.
अभिषेक के पिता राजकुमार ने तुरंत पुलिस से मामले की शिकायत की. इस केस में अदिति, उसके पिता अनुज कुमार और चाचा ओमकार सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने जांच शुरू की. तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई.
अदालत का फैसला
मेरठ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 राजमंगल सिंह यादव ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों - अनुज, ओमकार और अदिति को दोषी करार दिया. तीनों आरोपी अतराड़ा और मावाना थाना क्षेत्र के निवासी हैं.
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