अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के आसपास जमीन खरीदने या कोई निर्माण करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जेवर एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में ऊंचाई को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. अब इस दायरे में बिना 'हाइट क्लीयरेंस' या 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) के कोई भी निर्माण या पेड़ लगाना संभव नहीं होगा.
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क्यों जरूरी है ये नियम?
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) किरण जैन ने शुक्रवार को बिल्डरों, स्थानीय प्राधिकरणों और आम जनता के लिए एक चेतावनी जारी की. उन्होंने साफ किया कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि के लिए क्लीयरेंस लेना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उड़ानों की सुरक्षा और नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को संभावित खतरों, समस्याओं से बचाने के लिए बेहद जरूरी है.
जैन ने एक प्रेस बयान में कहा कि जैसे-जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने के करीब आ रहा है, विमान संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जनता, रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्थानीय अधिकारियों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित ऊंचाई प्रतिबंध नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है.
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ऐसे मिलेगी हाइट क्लियरेंस NOC, जानिए क्या है प्रक्रिया?
एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि इस 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ऊंची इमारत या पेड़ लगाने या कोई निर्माण करने से पहले इच्छुक बिल्डर, जमीन मालिक या रेजिडेंट्स समेत सभी संबंधित पक्षों को सबसे पहले स्थानीय निकायों से संपर्क करना होगा.
- स्थानीय निकाय, AAI द्वारा जारी कलर-कोडेड ज़ोनिंग मैप (CCZM) का इस्तेमाल करके यह देखेंगे कि आपके प्रस्तावित निर्माण की कितनी ऊंचाई की अनुमति है.
- प्रस्तावित निर्माण की ऊंचाई के आधार पर आवेदक को AAI के NOCAS पोर्टल के माध्यम से 'हाइट NOC' के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जा सकता है.
यह पूरी प्रक्रिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के GSR 751(E) 'एयरक्राफ्ट (विमान संचालन की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियम, 2015' के तहत कंट्रोस होती है. यह नियम सुरक्षित हवाई क्षेत्र में किसी भी गैर-अनुमोदित निर्माण पर रोक लगाता है. इसका उल्लंघन करने से हवाई संचालन प्रणाली और उड़ान सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.
उल्लंघन करने पर क्या होगा?
अगर कोई बिल्डर या व्यक्ति बिना NOC के निर्माण करता है या पेड़ लगाता है, तो 'एयरक्राफ्ट (इमारतों और पेड़ों से होने वाली बाधाओं को हटाने) नियम, 2023' अधिकारियों को यह अधिकार देते हैं कि वे:
- अनाधिकृत संरचनाओं या पेड़ों को ढहाने की कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं.
- विमान नियमों के तहत जुर्माना लगा सकते हैं.
ऐसे में खासकर बिल्डरों, जमीन मालिकों और निवासियों को सलाह दी गई है कि वे इस 'सुरक्षित क्षेत्र' में किसी भी अनाधिकृत विकास गतिविधि को तुरंत रोक दें और जल्द से जल्द AAI से जरूरी NOC हासिल कर लें. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित, कुशल और बाधा-मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए समय पर इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है.
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