आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने नई अपनी टाउनशिप अटलपुरम में प्लॉट खरीद प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू कर दी है. प्लॉट का आवंटन खुली लॉटरी के जरिए होगा. आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. यह योजना सभी आय वर्ग के लोगों के लिए है. ADA उपाध्यक्ष एम अरुणमोली ने बताया कि टाउनशिप का ब्रोशर छपने के लिए भेज दिया गया है और अगले 10 दिनों में सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी. शासन से लॉन्चिंग की तारीख तय होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. आइए आज हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी तफ्सील से देते हैं.
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क्या है अटलपुराम की खासियत?
अटलपुरम टाउनशिप कई सुविधाओं से लैस है. इसमें कन्वेंशन सेंटर से लेकर SCADA-आधारित 24x7 जल आपूर्ति और यूटिलिटी डक्ट की सुविधा है सुनिश्चित की गई है. टाउनशिप में पार्क, साइकिल ट्रैक और समर्पित ग्रीन बेल्ट है. सामाजिक सुविधाओं में क्लब हाउस और मैरिज हॉल शामिल हैं. सुरक्षा और प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस टाउनशिप के भीतर ही हैं.
अटलपुरम टाउनशिप की कनेक्टिविटी है शानदार
अटलपुरम टाउनशिप की कनेक्टिविटी बेहद शानदार है. AH-43 पूर्व में और NH-44 दक्षिण में है, जो शहर के सभी हिस्सों तक सहज पहुंच प्रदान करते हैं. इनर रिंग रोड के माध्यम से भी यह टाउनशिप अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, जिससे अंतर-शहर यात्रा सुविधाजनक हो जाती है. यह टाउनशिप प्रमुख स्थलों से भी अच्छी तरह कनेक्टेड है- ताजमहल से 12.0 KM, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 12.0 KM और इडगाह बस स्टैंड से 11.6 KM की दूरी पर है.
अटलपुरम सभी प्रकार के खरीदारों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्लॉट प्रदान करता है:
30-50 वर्ग मीटर: बजट श्रेणी के प्लॉट
51-150 वर्ग मीटर: परिवार के आकार के आवासीय प्लॉट
151-300 वर्ग मीटर: प्रीमियम घर के लिए स्थान
301-600 वर्ग मीटर: विला-स्केल प्लॉट
इसके अलावा, ग्रुप हाउसिंग, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी अपार्टमेंट जैसे अन्य आवास विकल्प भी उपलब्ध हैं. सभी प्लॉट सड़क पहुंच और सेवाओं के साथ आते हैं.
पहले चरण का काम हुआ शुरू
ग्वालियर हाईवे पर ककुआ और भांडई क्षेत्र में एडीए द्वारा कुल 138 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही नई टाउनशिप ‘अटलपुरम’ में पहले चरण का काम शुरू हो गया है. सोमवार को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने इस चरण को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया. एडीए उपाध्यक्ष एम.अरुणमोली ने बताया है कि पहले चरण में 46 हेक्टेयर भूमि पर तीन सेक्टर विकसित किए जाएंगे, जिनमें एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों के कुल 637 प्लॉट बिक्री के लिए रखे जाएंगे.
आवेदन प्रक्रिया ऐसे होगी:
इच्छुक आवेदकों को जनहित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
आवेदन के साथ ₹1100 शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो नॉन-रिफंडेबल होगा.
आरक्षित वर्ग के लोगों को प्लॉट मूल्य का 5% और सामान्य वर्ग को 10% राशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी. खुली लॉटरी प्रणाली के जरिए प्लॉट का आवंटन किया जाएगा.जिनका नाम लॉटरी में नहीं आएगा, उन्हें जमानत राशि वापस कर दी जाएगी.
आरक्षित वर्ग में कौन-कौन शामिल?
आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, सांसद-विधायक, 50 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी कर्मचारी, 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग शामिल हैं. इन वर्गों को प्लॉट मूल्य की 5% जमानत राशि पर आवेदन का मौका मिलेगा.
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