UP News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अदालत ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (POCSO विशेष न्यायालय-1) मनोज कुमार सिंह (तृतीय) ने आरोपियों करण और उसके साले सतवीर को दोषी पाया और दोनों पर 58500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
ADVERTISEMENT
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना औरंगाबाद थाना क्षेत्र की है. यहां कक्षा 10 की छात्रा को दोनों आरोपियों ने बहला-फुसलाकर अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके साथ रेप किया. आरोपियों ने इस घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया. इसके बाद क्लिप को वायरल करने की धमकी देकर बार-बार पीड़िता का शोषण किया.
लड़की के पिता ने अप्रैल 2022 में दर्ज कराई थी FIR
पीड़िता के पिता ने 30 अप्रैल 2022 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उनकी एफआईआर में कहा गया था कि करण लंबे समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था. एक दिन जब उनकी बेटी कॉलेज से लौट रही थी, तभी करण और सतवीर ने रास्ते में रोक लिया. उसे झांसे में लेकर ठंडी ड्रिंक दी, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था.
इसके बाद दोनों ने वारदात को अंजाम दिया और वीडियो बना लिया. एफआईआर में यह भी लिखा गया था कि बाद में आरोपियों ने वीडियो क्लिप को फैलाया.
ADVERTISEMENT









