यूपी में 15 अक्टूबर से मिठाई को लेकर बदल जाएगा पूरा नियम, अब हर ग्राहक को मिलेगी ये जरूरी जानकारी

उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वालों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. अब बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि बताना अनिवार्य होगा.

Sweets Rule in UP

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Sweets Rule in UP: उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वालों के लिए 15 अक्टूबर 2026 से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है. अब बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि बताना अनिवार्य होगा. खास बात यह है कि यह नियम खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा, जिनके लिए अब तक उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने यह फैसला उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है. विभाग का कहना है कि इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी हासिल कर सकेंगे.

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जांच में सामने आई थी तारीख की जानकारी न देने की बात

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार पिछले कुछ समय में मिठाई बनाने और बेचने वाले दुकानों में निरीक्षण की गई थी. इस दौरान यह बात सामने आई कि कई जगहों पर ग्राहकों को मिठाई के निर्माण की तारीख और उसके अवसान की तारीख की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी. ऐसे में उपभोक्ता मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में सही फैसला नहीं कर पाता था. विभाग ने इसी स्थिति को देखते हुए अब मिठाइयों की उपयोग अवधि से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. इससे ग्राहक को खरीदारी से पहले मिठाई के बारे में जरूरी जानकारी मिल सकेगी.

मिठाइयों की अलग होती है उपयोग अवधि

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मिठाई की उपयोग अवधि उसकी प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करती है. विभाग के मुताबिक अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है. समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी प्रभावित होती है. ऐसे में विभाग का मानना है कि ग्राहक को मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी होना स्वास्थ्य के लिहाज से जरूरी है. ‘यूज बाई डेट’ सामने होने से उपभोक्ता यह समझ सकेगा कि संबंधित मिठाई का सेवन किस अवधि तक करना उचित है.

पैक्ड मिठाई पर पहले से नियम

वर्तमान व्यवस्था के तहत पैक्ड मिठाइयों पर अवसान तिथि या ‘यूज बाई डेट’ अंकित करना पहले से अनिवार्य है. हालांकि, खुली मिठाइयों के मामले में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करने का कोई स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं था. विभाग की नई व्यवस्था इसी अंतर को दूर करने की दिशा में है. अब मिठाई बनाने और बेचने वाले प्रतिष्ठानों को बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी. इससे ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले उसकी उपयोग अवधि के बारे में जानकारी ले सकेगा और उसी आधार पर खरीदारी कर सकेगा.

उपभोक्ता हित और जनस्वास्थ्य पर जोर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और मानव जीवन व स्वास्थ्य के उचित स्तर के संरक्षण का प्रावधान है. अधिनियम की धारा 18(1)(ए) में खाद्य सुरक्षा मानकों और खाद्य व्यापार में निष्पक्ष व्यवहार के संदर्भ में मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा उपभोक्ता हितों के संरक्षण की दिशा में प्रयास किए जाने की व्यवस्था है. वहीं धारा 30(2)(डी) के तहत खाद्य सुरक्षा मानकों और अन्य निर्धारित प्रावधानों के प्रभावी व समान क्रियान्वयन के साथ पारदर्शिता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है. इन्हीं विधिक व्यवस्थाओं के आधार पर मिठाइयों की उपयोग अवधि को लेकर यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है.

खरीदारी के समय ग्राहक को मिलेगी जरूरी जानकारी

नई व्यवस्था लागू होने के बाद मिठाई खरीदते समय ग्राहकों को उसके सेवन की अंतिम तिथि की जानकारी स्पष्ट रूप से मिलेगी. इससे उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार मिठाई खरीद सकेगा और अधिक अवधि तक रखी मिठाई के सेवन से जुड़े संभावित जोखिमों को कम कर सकेगा. विभाग के अनुसार, यूज बाई डेट को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने से मिठाई की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता अधिक जागरूक फैसला ले पाएगा. साथ ही, खाद्य सुरक्षा विभाग की यह व्यवस्था मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को खरीदे जा रहे खाद्य पदार्थ के संबंध में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में है.