अयोध्या गैंगरेप केस में जिन सपा नेता मोईद खान की बेकरी पर चला था बुलडोजर, अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, ये सबूत काम आया

Ayodhya Gangrape Case: सपा नेता मोईद खान गैंगरेप के सभी आरोपों से बरी. डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने और पीड़िता की मां के बयान के बाद कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला. जानें किन आधारों पर मिली मोईद खान को राहत.

Moeed Khan Acquitted

मयंक शुक्ला

29 Jan 2026 (अपडेटेड: 29 Jan 2026, 11:36 AM)

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UP News: अयोध्या के भदरसा क्षेत्र में हुए चर्चित गैंगरेप केस ने यूपी की राजनीति को हिला कर रख दिया था. गैंगरेप का आरोप सपा नेता मोईद खान पर लगा था. उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई थी. बता दें कि अब इस केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. 

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बता दें कि कोर्ट ने 14 जनवरी की आखिरी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार के दिन मोईद खान को कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद कोर्ट ने सपा नेता को बरी कर दिया और उन्हें बड़ी राहत दी.

डीएनए रिपोर्ट बनी सहारा

ये पूरा मामला 29 जुलाई 2024 के दिन थाना पूराकलंदर से सामने आया था. आरोप था कि यहां नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है. आरोप सपा नेता मोईद खान और उनके नौकर राजू खान पर था. पुलिस ने दोनों के डीएनए सैंपल भी लिए थे. बता दें कि डीएनए रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नेगेटिव आया मगर उनके नौकर राजू खान का डीएनए पॉजिटिव पाया गया है. ऐसे में इस मामले में राजू खान को सजा मिल सकती है.

मोईद खान किस-किस आधार पर हुए बरी?

जांच के दौरान मोईद खान का डीएनए लिया गया था. मगर उनका डीएनए मैच नहीं हुआ. घटना के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करने का भी दावा था. मगर कोर्ट में कोई वीडियो सबूत के तौर पर पेश नहीं किया गया.
अदालत में पीड़िता की मां ने स्वीकार किया कि मुकदमा राजनीतिक दबाव में दर्ज कराया गया था।

आपको बता दें कि ये केस सामने आने के बाद प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया था. इस केस को लेकर भाजपा सपा पर हमलावर हो गई थी. 

पीड़िता हो गई थी गर्भवती

आरोप था कि नाबालिग पीड़िता के साथ काफी समय से शोषण किया गया था. अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ गंदी हरकत की जा रही थीं. 29 जुलाई 2024 को ये मामला तब सामने आया, जब पीड़िता गर्भवती पाई गई. 

इसके बाद पीड़िता की मां ने बेकरी मालिक मोईद खान और उनके नौकर राजू के खिलाफ शिकायत दी थी. आरोपों के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई. माना जा रहा है कि राजू खान का डीएनए मैच होने के बाद उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आ सकता है.

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