UP Government Scheme: यूपी सरकार ने साल 2025-26 के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत 5 लाख और बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा. अभी तक समाज कल्याण विभाग 60 लाख बुजुर्गों को हर महीने ₹1,000 की दर से हर तीन महीने में पेंशन देता था. लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 65 लाख हो जाएगी. इसके लिए सरकार ने ₹8,103 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में ₹1052 करोड़ अधिक है.
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समाज कल्याण विभाग ने अपनी विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपये अगले वित्तीय लिए प्रस्तावित किए हैं. वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इतनी ही धनराशि इस मदद के लिए दी गई थी. पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है. वहीं निर्धन मेधावियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निश्शुल्क कराने वाली अभ्युदय योजना के लिए 55 करोड़ रुपये की मांग को गई है. यह वर्तमान में मिली धनराशि से 25 करोड़ रुपये अधिक है.
इसी तरह सामूहिक विवाह योजना के लिए वर्तमान की तरह अगले वर्ष में 600 करोड़ रुपये की मांग की गई है. व्यक्तिगत विवाह योजना के लिए अनुसूचित जाति के पात्रों के लिए 100 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के पात्रों के विवाह के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में भेजा गया है. कानपुर देहात में राजकीय आश्रम पद्धति कर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय खोला जाएगा. जहां आश्रम पद्धति के विद्यालय नहीं हैं, वहां संत रविदास मिशन योजना के अंतर्गत उनका निर्माण किया जाएगा.
किन बुजुर्गों को मिल सकती पेंशन?
ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो और वह गरीबी रेखा के नीचे हो यानी उनकी सालाना आमदनी शहरी होने पर 56460 रूपये और ग्रामीण होने पर 46080 रूपये हो. वह इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं.
कैसे करना है आवेदन?
उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा. आवेदन करने के लिए आप https://sspy-up.gov.in बेवसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास आवेदक की एक रंगीन पासपोट साईज फोटो, जन्मतिथि प्रमाण पत्र अपलोड करें,पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र अपलोड करें. आवेदक द्वारा भरे गये फार्म में फोटो साइज 20 केबी से ज्यादा ना हो और पीडीएफ में यह 200 केबी से ज्यादा ना हो. सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें. योजना में पारदर्शिता लाने के लिए हर साल अप्रैल से जून महीने में सत्यापन की प्रक्रिया चलती है, जिसमें नए नाम जोड़े जाने से लेकर मृत्यु वाले नाम हटा दिए जाते हैं.
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