संभल हिंसा पर CJM विभांशु सुधीर ने दिया था FIR का फैसला, अब ASP अनुज चौधरी ने उठाया बड़ा कदम 

UP News: एएसपी अनुज चौधरी और 20 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश के खिलाफ पुलिस पहुंची हाईकोर्ट. सीजेएम कोर्ट के फैसले को दी चुनौती. पढ़ें क्या है पूरा मामला.

ASP Anuj Chaudhary

अभिनव माथुर

29 Jan 2026 (अपडेटेड: 29 Jan 2026, 05:45 PM)

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UP News: संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसवालों पर एफआईआर दर्ज करने के CJM कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. एएसपी अनुज चौधरी और संभल पुलिस की तरफ से हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर सीजेएम विभांशु सुधीर के आदेश को चुनौती दी गई है. 

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क्या था सीजेएम कोर्ट का आदेश?

याचिकाकर्ता यामीन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15-20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. याचिकाकर्ता यामीन ने आरोप लगाया था कि 24 नवंबर को हुई हिंसा के दौरान पुलिस ने उनके बेटे आलम को तीन गोलियां मारी थीं. इसी शिकायत के आधार पर अदालत ने पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था. 

एसपी संभल ने कहा- पहले ही हो चुकी है ज्यूडिशियल इंक्वायरी

सीजेएम कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद संभल के एसपी केके विश्नोई ने स्पष्ट किया था कि विभाग इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगा. उन्होंने तर्क दिया कि संभल हिंसा मामले की पहले ही ज्यूडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है. इसी आधार पर अब पुलिस अधिकारियों ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की है. 

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