राज्यपाल कोर्ट में हाजिर हों! बदायूं SDM ने जारी किया आनंदीबेन पटेल को समन, अब हुआ ये एक्शन

Banda: बदायूं के एसडीएम ने महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के खिलाफ ही समन जारी कर दिया और उन्हें एसडीएम कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दे दिया गया. समन जैसे ही राजभवन पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया. अब इस मामले में राजभवन एक्शन में आ गया है.

राज्यपाल कोर्ट में हाजिर हों! बदायूं SDM ने जारी किया आनंदीबेन पटेल को समन, अब हुआ ये एक्शन

अंकुर चतुर्वेदी

27 Oct 2023 (अपडेटेड: 27 Oct 2023, 10:42 AM)

follow google news

Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की सदर तहसील के एसडीएम ने कानूनों को नजरअंदाज करते हुए महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम समन जारी कर दिया. एसडीएम ने समन जारी करते हुए महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एसडीएम कोर्ट में 18 अक्टूबर को पेश होने का आदेश भी दे दिया. महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कहा गया कि वह 18 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखे. जैसे ही ये समन राजभवन पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया.

यह भी पढ़ें...

इसके बाद महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से उनके सचिव द्वारा बदायूं जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस मामले को लेकर चेतावनी दी गई. मिली जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल भवन से जो पत्र जिलाधिकारी बदायूं को आया है, उसमें लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद-361के अनुसार संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति केखिलाफ कोई संबंध या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है. तभी से ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है.

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के मुताबिक, जिले के सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम लोड़ा बहेड़ी निवासी चंद्रहास ने सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट में विपक्षी पक्षकार के रूप में लेखराज, पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी व राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए बाद दायर किया था. एसडीएम न्यायिक कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक आरोप है कि उसकी चाची कटोरी देवी की संपत्ति उनके एक रिश्तेदार ने अपने नाम दर्ज करा ली. इसके बाद उसको लेखराज नामक शख्स के नाम कर दी गई. 

कुछ दिन बाद बदायूं बाईपास स्थित ग्राम बहेड़ी के समीप उक्त जमीन का कुछ हिस्सा शासन द्वारा अधिग्रहण किया था. उस संपत्ति के अधिग्रहण होने के बाद लेखराज को शासन से करीब 12 लाख रुपये की धनराशि मुआवजे के तौर पर मिली, जिसकी जानकारी होने के बाद कटोरी देवी के भतीजे चंद्रहास ने सदर तहसील के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की.

एसडीएम विनीत कुमार ने राज्यपाल को भी जारी कर दिया समन

बता दें कि इस याचिका पर एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार की कोर्ट से लेखराज एव प्रदेश के राज्यपाल को 7 अक्टूबर के दिन धारा-144 राज्य संहिता के तहत एक समन जारी किया गया. ये समन 10 अक्टूबर को राजभवन पहुंचा. इस समन में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से 18 अक्टूबर को एसडीएम न्यायिक की कोर्ट में हाजिर होने और अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया.

राजभवन ने डीएम को दिए कार्रवाई के निर्देश

बता दें कि राज्यपाल सचिवालय की ओर से राजपाल की विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह द्वारा 16 अक्टूबर को डीएम बदायूं को पत्र जारी किया गया. इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ कोई सम्मन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता. इसे संविधान के अनुच्छेद-361 का उल्लंघन मानते हुए राजभवन की तरफ से इस मामले में  घोर आपत्ति दर्ज कराई गई. 

राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने डीएम बदायूं से इस मामले में हस्तक्षेप करके नियम के अनुसार पक्ष रखने वालों और नोटिस जारी करके वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए. बता दें कि फिलहाल ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है.

जिलाधिकारी ने ये बताया

इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया, “उनके कार्यालय में महामहिम राज्यपाल के सचिव का पत्र प्राप्त हुआ. पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि राज्यपाल को एसडीएम सदर (न्यायिक) विनीत कुमार की कोर्ट से धारा 144 रा0स0 के तहत एक समन जारी किया गया था. राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह जी ने पत्र में बताया कि राज्यपाल को समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है. अतः संबंधित अधिकारी को ये बता दिया जाए कि ये धारा-361 का उल्लंघन है. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार को राजपाल द्वारा जारी किए गए पत्र और चेतावनी से अवगत करा दिया गया है.”

    follow whatsapp