Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में सपा नेता आजम को अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है. रामपुर हेट स्पीच मामले (Rampur Hate Speech Case) में आजम खान (Azam Khan) को कोर्ट ने दोषी करार पाए जाने के बाद 2 साल की सजा सुना दी है.
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सजा सुनाए जाने के बाद ऐसा था आजम खान रिक्शन
सपा (SP) नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजादनगर में दर्ज हुआ था. आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था. ये मुकदमा साल 2019 में दर्ज हुआ था. तब आजम खान सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे. वहीं सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए आजम खान का रिक्शन बेहद सामान्य था. सजा के बारे में पूछे जाने के बाद आजम खान ने कहा कि ‘क्यों परेशान हो …सजा हो गई है. क्या परेशानी है.’
इस मामले में सुनाई गई सजा
बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई है. गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान द्वारा थाना शहजाद नगर में आयोजित एक चुनावी जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था. आजम द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ थी. इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तत्कालीन जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी.
इससे पहले शुक्रवार को ही आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा यूपी सरकार ने वापस ले ली थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद उनकी सुरक्षा वापस कर दी गई थी. आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. आजम खान रामपुर नगर से दस बार विधायक रह चुके हैं.
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