UP News: संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई सिविल रिवीजन याचिका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. इस याचिका में मस्जिद कमेटी ने मुकदमें की पोषणीयता को चुनौती दी थी. बता दें कि इस मामले में अब हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है. इसी के साथ अब मस्जिद के सर्वे का रास्ता भी साफ हो गया है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में जामा मस्जिद सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा. बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए ये सुनाया फैसला है. आपको ये भी बता दें कि 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. मगर अब हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है. अब संभल जामा मस्जिद के सर्वे का रास्ता भी तय हो गया है.
हाईकोर्ट ने सर्वे आदेश पर लगा दी थी रोक
दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर था. संभल सिविल कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका के बाद संभल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया था. इस सर्वे आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मामले की पोषणीयता को चुनौती दी थी. 8 जनवरी के दिन हाईकोर्ट ने सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी थी. मगर अब हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है.
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