पिता आजम के बाद बेटे अब्दुल्ला से भी छिना वोट देने का अधिकार, BJP MLA आकाश सक्सेना ने लिखा था लेटर

आमिर खान

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समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसके बाद आजम खान से वोट देने का अधिकार भी छिन गया था. अब कुछ वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ हो रहा है.

बता दें कि छजलैट प्रकरण में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को मुरादाबाद कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है. इसके बाद ही अब्दुल्ला आजम की स्वार टांडा विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था. अब पिता की तरह अब्दुल्ला से भी वोट का अधिकार छिन लिया गया है.

आकाश सक्सेना ने की थी पहल

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रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने बीते दिन इस संबंध में एक पत्र निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को लिखा था और आयोग से कानून का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम खान का नाम मतदाता सूची से काटने की मांग की थी. बता दें कि रामपुर में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को हराया था.

बता दें कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर ने कार्रवाई करते हुए और पत्र का संज्ञान में लेते हुए अब्दुल्ला आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया है. अब पिता आजम खान की तरह उनका भी मतदान का अधिकार खत्म हो गया है.

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इस संबंध में विधायक आकाश सक्सेना ने बताया, “हमने रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से क्योंकि अब्दुल्लाह आजम खान का अधिकार भी खत्म किया जाए क्योंकि उन्हें भी सजा हो चुकी है. आज उसी के अंतर्गत इनके वोट देने का अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया है.

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