‘जिन्होंने मेरे खिलाफ नहीं बोला उनके बयान मीडिया में क्यों नहीं आए’, बृजभूषण ने कही ये बातें

हिमांशु मिश्रा

ADVERTISEMENT

बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने नहीं किया ‘क्लोजर रिपोर्ट’ का विरोध
बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने नहीं किया ‘क्लोजर रिपोर्ट’ का विरोध
social share
google news

Brijbhushan Sharan Singh News: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मौजूदा वक्त में पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं. इस बीच यूपी तक से खास बातचीत में बृजभूषण ने कहा है कि ‘कोर्ट के आदेश का पालन करूंगा और 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होऊंगा.’

‘हमें भी चार्जशीट की कॉपी दी जाए’

बृजभूषण ने कहा कि ‘कोर्ट के द्वारा एक पक्ष को केस की चार्जशीट कॉपी दी गई है. हमने भी कोर्ट में अपील की है, हमें भी चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम भी अपना जवाब तैयार कर सकें. मेरी सभी से अपील है कि इस पूरे केस में बिना जांच पूरी हुए मीडिया ट्रायल ना करें.’

उन्होंने आगे कहा, “अभी तक 208 गवाहों से पूछताछ की गई है, जिनमें से सिर्फ 15 गवाहों ने मेरे खिलाफ बयान दिए हैं. इनमें एक परिवार के 6 लोग, महावीर अखाड़ा से जुड़े लोग हैं. बाकी 193 जो गवाह हैं, उनके बयान क्यों नहीं मीडिया में आ रहें हैं?”

बृजभूषण ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘कुछ राजनैतिक दलों से जुड़े लोग और उद्योगपति मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके झूठे मामले फंसाकर भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं.’

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

भाजपा सांसद ने कहा, ‘कोर्ट कोई भी सजा देगा मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इन झूठे आरोपों में निर्दोष साबित होऊंगा.’

उन्होंने आगे कहा, “यें पूरा केस मेरे, भारतीय कुश्ती संघ और शिकायतकर्ता पहलवानों के बीच है. इस पूरे मामले को मेरी पार्टी बीजेपी का लेना देना नहीं है. इसलिए इसे पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. भारतीय कुश्ती संघ और उससे जुड़े सभी पहलवान मेरा परिवार हैं.

गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया है. अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT