69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आ सकती है नई लिस्ट!
UP 69000 Teacher Recruitment : यूपी के 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से एक ओर जहां कई टीचर्स का भविष्य अधर में है तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है.
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UP 69000 Teacher Recruitment : यूपी के 69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से एक ओर जहां कई टीचर्स का भविष्य अधर में है तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है. वहीं शिक्षक भर्ती के मामले में मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. इस बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय पर चर्चा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी.
योगी सरकार का बड़ा फैसला
69000 शिक्षक भर्ती मामले में सीएम योगी ने रविवार शाम शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए. साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. सीएम योगी ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने दिया है आदेश
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद सरकार ने तेजी से इस पर मंथन शुरू किया है. हाईकोर्ट ने शनिवार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में फैसला देते हुए मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती में अब तक बनाई गई सभी चयन सूचियों को रद्द कर नई चयन सूची बनाकर आरक्षण नियमावली 1994 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया था.
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मालूम हो कि शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का दावा था कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी आरक्षण मिला है, यानी 18598 सीटों में से ओबीसी वर्ग को सिर्फ 2637 सीटें ही मिलीं. जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि ओबीसी वर्ग से करीब 31 हजार लोगों की नियुक्ति हुई.
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