हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर संजय बोले- बुल्डोजर से घर तोड़ना कहां का कानून है?
आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को हुई हिंसा के आरोपियों के घरों को गिराए जाने पर सोमवार को सवाल उठाया और…
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आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को हुई हिंसा के आरोपियों के घरों को गिराए जाने पर सोमवार को सवाल उठाया और कहा कि हिंसक गतिविधियों में लिप्त लोगों की संपत्तियों को तोड़कर दंडित करने का कोई कानून नहीं है.
आप के राज्यसभा सदस्य एवं प्रवक्ता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा,
“जो कानून के साथ खिलवाड़ करता है, हिंसा करता है, उसको कानून के दायरे में सख्त सजा दीजिए. बुल्डोजर से घर तोड़ना कहां का कानून है?”
संजय सिंह
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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुक्रवार को 10 जून को हुए पथराव के बाद घटना के आरोपी जावेद अहमद के मकान को गिराए जाने के एक दिन बाद ‘आप’ की यह प्रतिक्रिया सामने आई है.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आठ जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 13 प्राथमिकियां दर्ज की हैं और 333 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
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यूपी पुलिस के अनुसार, प्रयागराज में 92, सहारनपुर में 81, हाथरस में 51, आंबेडकर नगर में 41, मुरादाबाद में 40, फिरोजाबाद में 17, अलीगढ़ में छह और जालौन में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर जिले में तीन जून को हुई हिंसा और उसके बाद विभिन्न जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा की घटनाओं पर संज्ञान लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए.
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