राहुल गांधी के लिए अब डिंपल यादव की तरफ से भी आया बधाई संदेश, जानिए सपा सांसद क्या बोलीं

आयुष अग्रवाल

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Up Politics: राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल की है. माना जा रहा है कि इसके बाद अब राहुल लोकसभा सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे. 

बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी थी. मोदी सरनेम मानहानि मामले (Modi Surname Defamation Case) में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. तभी से माना जा रहा था कि जल्द ही राहुल की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल की जा सकती है. अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है. इसी बीच डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है.

डिंपल ने कही ये बात

राहुल गांधी की सदस्या बहाल किए जाने पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है. डिंपल ने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं. 

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न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए डिंपल यादव ने कहा, “मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देती हूं और लोकसभा अध्यक्ष का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बिना किसी विलंब के सदस्यता बहाल की. 

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अखिलेश ने भी दी ये प्रतिक्रिया

राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को बधाई दी. 

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, अखिलेश यादव ने कहा, “मैं उन्हें सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं. मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं. इस फैसले के बाद लोकतंत्र और न्यायालय पर विश्वास बढ़ा है. 

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आजम खान को लेकर भी बोले अखिलेश यादव

सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस दौरान आजम खान को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि अभी और लोगों की सदस्यता बहाल होगी. अभी आजम खान और उनके बेटे की भी सदस्यता बहाल होगी. उनके बेटे को भी फंसाया गया है.

राहुल गांधी की चली गई थी संसद सदस्यता

जानकारी के मुताबिक जब तक अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी. राहुल गांधी अब संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे. बता दें कि मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी. सूरत कोर्ट के इस फैसले को राहुल गांधी ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. वहीं राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

क्या कहा था राहुल गांधी ने

बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं.’  राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसपर सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई थी.

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