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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य, कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका

कुमार अभिषेक

Varanasi Gyanvapi case: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत ने सोमवार को फैसला सुना…

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Varanasi Gyanvapi case: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत ने सोमवार को फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य करार दिया है. स्थानीय अदालत के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है. मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ बताते हुए कहा था कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया है. मामले की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी.

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