सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में अपने पिछले आदेश में किया संशोधन, जानिए क्या बदलाव किया गया

संजय शर्मा

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Gyanvapi Dispute Update: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अचानक फिर ज्ञानवापी मामले का उल्लेख हुआ, तो सब चौंक गए. ऐसा इसलिए क्योंकि इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही है. असल में मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को दिए आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई.

मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका की मेंटनेबिलिटी (उनका केस सुनवाई लायक है या नहीं) पर मुस्लिम पक्ष की याचिका अभी पेंडिंग है. हालांकि इस आदेश में भूल से ये भी लिख दिया गया है कि मेंटनेबिलिटी पर मुस्लिम पक्ष की याचिका का निपटारा कर दिया गया है.

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि SG तुषार मेहता को आने दीजिए, हम उनसे बात करेंगे. फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में हाजिर हुए. SG तुषार मेहता ने कहा कि उस दिन SC ने मुस्लिम पक्ष की जिस मांग का निपटारा किया, वो सर्वे पर रोक की मांग थी. इस केस से जुड़ी मुस्लिम पक्ष की मूल याचिका अभी SC में पेंडिंग ही है.

इसके बाद चीफ जस्टिस ने आदेश में संशोधन को मंजूरी दी. आदेश का वो हिस्सा हटा दिया जाएगा, जिसमें मुस्लिम पक्ष की मूल याचिका के भी निपटारे की बात कही गई थी. मुस्लिम पक्ष ने SC से मांग कि इस केस से जुड़ी उनकी मूल याचिका को सुनवाई के लिए शुक्रवार को रख लिया जाए. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जल्द सुनवाई की आपकी अपील पर विचार करेंगे.

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