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वाराणसी दालमंडी में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का ब्रेक, 20 जुलाई तक मकान गिराने पर रोक

Varanasi News: वाराणसी के दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर 20 जुलाई 2026 तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा तथा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.

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Varanasi News: वाराणसी के दालमंडी इलाके में मार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रस्तावित बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल पूरी तरह से रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवादित संपत्तियों पर 20 जुलाई 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने का बड़ा आदेश दिया है. नगर निगम वाराणसी द्वारा मकान को जर्जर बताकर दिए गए ध्वस्तीकरण के नोटिस के खिलाफ प्रभावित पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रभावित भवन स्वामियों को बड़ी राहत दी है और साफ किया है कि अगली सुनवाई तक वहां कोई बुलडोजर नहीं चलेगा.