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ज्ञानवापी मामले में कार्बन डेटिंग की नहीं जरूरत, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ASI ने कही ये बात

संजय शर्मा

Varanasi News: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक और दलील रखी गई. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का…

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Varanasi News: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक और दलील रखी गई. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का कहना है कि कि ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case) से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की बजाय अन्य सुरक्षित और कारगर तकनीकों के जरिए जांच कराई जाए. कोर्ट ने कहा अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी यथास्थिति आदेश को देखते हुए साइंटिफिक सर्वे कराने की अर्जी खारिज की है. आशंका व्यक्त की गई है कि कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग को क्षति हो सकती है.

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