मनोज राय हत्याकांड में मृतक के पिता के खिलाफ क्यों जारी हुआ वॉरंट? माफिया मुख्तार है आरोपी

विनय कुमार सिंह

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मुख्तार अंसारी की फाइल फोटो.
मनोज राय हत्याकांड में मृतक के पिता के खिलाफ ही वारंट हुआ जारी, माफिया मुख्तार है आरोपी
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Ghazipur News: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी आज भले ही अपने आपराधिक मामलों की वजह से जेल की सलाखों के पीछे हो, लेकिन अभी भी उसके अपराधों की फेहरिस्त कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. बता दें कि पिछले दिनों गाजीपुर की अपर सत्र न्यायालय/ एमपी एमएलए कोर्ट में अंसारी और उसके खास लोगों के खिलाफ मनोज राय हत्याकांड का एक मुकदमा शुरू हुआ. 

बता दें कि इस मामले में मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मृतक मनोज राय के पिता और वादी शैलेंद्र राय को जमानतीय (बेलेबल) वॉरंट जारी किया. शैलेंद्र राय कोर्ट में मंगलवार को मौजूद नहीं थे, जिसपर यह वॉरंट जारी किया गया. कोर्ट में अब इस केस में 13 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

 

 

मुख्तार के वकील ने ये बताया 

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया, "मुख्तार अंसारी और उनके आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर आरोप है कि उन्होंने मनोज राय (निवासी सगराव, बक्सर, बिहार) जो ठेकेदार था, उसे बक्सर से लाकर मोहम्दाबाद में हत्या 15 जुलाई 2001 को कर दी थी. जबकि ये हत्या उसरी चट्टी पर हुई थी. उसरी चट्टी कांड का मुकदमा लखनऊ की अदालत में चल रहा है. 

उन्होंने आगे बताया, "22 साल बाद इसी हत्या को मोहम्दाबाद में बता कर मृतक मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने गाजीपुर के मोहम्दाबाद थाने में मुख्तार अंसारी समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस लिखवाया है. इनमें एक की मौत हो चुकी है. दो भगोड़े हैं और बाकी चार के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय द्वारा एडमिट करके सुनवाई की जा रही है. इसमें 30 जनवरी तारीख नियत थी, लेकिन आज वादी मुकदमा मृतक के पिता शैलेंद्र राय के नहीं आने से न्यायालय ने बेलेबल वारंट का एक नोटिस जारी किया है. अगली तारीख 13 फरवरी नियत की है." 

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