Raebareli News: आरपीएफ डीआईजी ने जारी की नई लिस्ट, रायबरेली रेलवे स्टेशन पर इन गलतियों पर तुरंत भरना होगा जुर्माना
Raebareli Railway News: रेलवे परिसर और ट्रेनों में छोटे अपराधों पर अब एफआईआर नहीं, सीधे जुर्माना लगेगा. आरपीएफ डीआईजी सैयद सरफराज अहमद ने बताया कि भीख मांगने, अवैध वेंडिंग, शराब पीने, उपद्रव और नियम तोड़ने पर तय अर्थदंड वसूला जाएगा. साथ ही ट्रेनों पर पथराव रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए.
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आरपीएफ डीआईजी ने जारी की नई लिस्ट, रायबरेली रेलवे स्टेशन पर इन गलतियों पर तुरंत भरना होगा जुर्माना
Raebareli News: रेलवे यात्रियों और आम जनता के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है. रेलवे परिसर या ट्रेनों में होने वाले छोटे-मोटे अपराधों के लिए अब अदालत और मुकदमों के चक्कर नहीं काटने होंगे. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अधिनियम में किए गए नए संशोधनों के तहत अब छोटे मामलों में एफआईआर (FIR) दर्ज करने के बजाय सीधे निर्धारित जुर्माना (अर्थदंड) वसूलने की व्यवस्था लागू कर दी गई है.