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मंत्री एके शर्मा के कार्यक्रम में बिजली कटौती को लेकर जिस जेई को किया गया था संस्पेड, उसे लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

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उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री एके शर्मा के कार्यक्रम के दौरान हुई बिजली कटौती का खामियाजा एक जूनियर इंजीनियर को उठाना पड़ा. इस घटना के बाद उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया था.

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AK Sharma
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उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री एके शर्मा के कार्यक्रम के दौरान हुई बिजली कटौती का खामियाजा एक जूनियर इंजीनियर को उठाना पड़ा. इस घटना के बाद उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया था. अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बिजली विभाग को उसके निलंबन पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है.

जेई के वकील ने कहा कि निलंबन आदेश केवल विभागीय कमियों को छिपाने के लिए जारी किया गया था, और इसमें याचिकाकर्ता की कोई विशिष्ट जिम्मेदारी का उल्लेख नहीं किया गया था. फिलहाल, सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट विभाग को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जूनियर इंजीनियर (जेई) को उसकी जिम्मेदारी बताए बिना केवल मामले को छिपाने के लिए निलंबित किया गया था. ऐसे में न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने 25 अगस्त को जेई ललित कुमार द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया. जिसपर बिजली विभाग के वकील ने कहा कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक निलंबन पर पुनर्विचार करेंगे.

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क्या है पूरा मामला

यह घटना 20 जुलाई को मुरादाबाद में घटी थी जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान कुछ देर के लिए बिजली चली गई और करीब दस मिनट बाद वापस आई. इस लापरवाही के लिए विभाग ने जूनियर इंजीनियर ललित कुमार को निलंबित कर दिया. इसको लेकर ललित ने एक रिट याचिका के माध्यम से आदेश को चुनौती दी थी. इसपर 25 अगस्त को न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुनवाई की.

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