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हिंदू बनकर कोर्ट पहुंचे ईसाई जितेंद्र साहनी की पत्नी सरोज सामने आई, बोली- बस मन बदला है, धर्म नहीं!

Allahabad High Court Religion Conversion: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक धर्मपरिवर्तन करने और कराने से जुड़े आपराधिक मामले में ऐसी टिप्पणी की है जिसकी खूब चर्चा हो रही है. हाई कोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या कोई अन्य धर्म अपनाने वाला व्यक्ति आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC) के तहत मिलने वाले आरक्षण या लाभ का हकदार नहीं होगा.

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 Allahabad High Cour
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Religion Conversion Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक धर्मपरिवर्तन करने और कराने से जुड़े आपराधिक मामले में ऐसी टिप्पणी की है जिसकी खूब चर्चा हो रही है. हाई कोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या कोई अन्य धर्म अपनाने वाला व्यक्ति आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC) के तहत मिलने वाले आरक्षण या लाभ का हकदार नहीं होगा. कोर्ट ने ऐसे धर्मांतरण को संविधान के साथ धोखा करार दिया है. यह टिप्पणी महराजगंज निवासी जितेंद्र साहनी की याचिका पर आई है. जितेंद्र पर धर्म परिवर्तन कराने और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने का आरोप है. कोर्ट में उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद, जितेंद्र की पत्नी सरोज और मां विद्यावति सामने आई हैं और उन्होंने अपने पक्ष में एक भावनात्मक बयान दिया है.