BSP सांसद अतुल राय को झटका, रेप केस मामले में अग्रिम विवेचना कराने की अर्जी हुई खारिज

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डीजीसी (क्रिमिनल) गुलाब चंद्र अग्रहरि की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने रेप के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय की अर्जी खारिज कर दी है. दरअसल, रेप केस मामले में अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग में सांसद की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी. मामले में अब तक हुई जांच को लेकर सांसद की तरफ से सवाल उठाए गए थे. घोसी सीट से सांसद अतुल राय फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.

7 सितंबर को कोर्ट में दर्ज होगा अतुल राय का बयान

गुलाब चंद्र अग्रहरि के मुताबिक, 7 सितंबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में अतुल राय का बयान दर्ज कराया जाएगा. इस सिलसिले में कोर्ट ने एसएसपी को पुलिस सुरक्षा में नैनी सेंट्रल जेल से सांसद को पेश करने का आदेश दिया है.

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पीड़िता ने 2019 में कराया था अतुल राय के खिलाफ केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रहने वाली पीड़िता ने 2019 में अतुल राय पर रेप का आरोप लगाते हुए वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता का आरोप था कि अतुल राय ने अपने लंका स्थित फ्लैट पर उसका रेप किया और वीडियो भी बना लिया.

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पीड़िता और उसके साथी ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने फेसबुक पर लाइव आने के बाद आत्मदाह करने की कोशिश की थी. घटना के बाद पीड़िता के साथी की 21 अगस्त जबकि उसकी 24 अगस्त को इलाज के दौरान मौत हो गई थी. फेसबुक लाइव के दौरान महिला ने कहा था कि पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग आरोपी का साथ दे रहे हैं.

पीड़िता ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मार्च में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर रेप केस की सुनवाई प्रयागराज से दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था. अगस्त में, वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने आरोपी सांसद के भाई की ओर से दर्ज कराई गई फर्जीवाड़े की शिकायत के आधार पर युवती के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया था. इस मामले में वाराणसी के दो पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है.

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मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर हो चुके हैं गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 27 अगस्त को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था. ठाकुर पर बीएसपी सांसद अतुल राय के खिलाफ दर्ज रेप केस में राय के साथ साठगांठ करके पुलिस जांच रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डालने का आरोप लगा है.

इस मामले में रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने राय और ठाकुर (तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक) के खिलाफ षड्यंत्र रचने, गवाहों को धमकाने, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने और सबूत नष्ट करने के आरोप भी लगाए थे.

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