मरीज को जूस चढ़ाने का मामला, हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पंकज श्रीवास्तव

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू मरीज को कथित रूप से नकली प्लेटलेट्स (मौसम्बी का जूस) चढ़ाए जाने के मामले में ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालकों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने अस्पताल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण सुनवाई करते हुए नियमों के मुताबिक चार सप्ताह में आदेश पारित करे.

जस्टिस एस पी केसरवानी और जस्टिस विकास की खंडपीठ ने ये आदेश का दिया है. बता दें कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ग्लोबल हॉस्पिटल की बिल्डिंग को अवैध बताते हुए 28 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस चस्पा कर दी थी.

नोटिस में कहा गया था कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बगैर भवन का निर्माण कराया गया है, जिसके लिए पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का अवसर दिया गया था. नोटिस में कहा गया है कि हालांकि, सुनवाई की तिथि पर उपस्थित नहीं होने और स्वामित्व संबंधित अभिलेख व शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है.भवन में स्थित अस्पताल को 28 अक्टूबर को तक खाली करने का निर्देश दिया गया था.

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उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों इस अस्पताल में कथित तौर पर मौसमी का जूस चढ़ाने से मरीज प्रदीप पांडेय की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे शहर के दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी.

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के ट्वीट और उनके आदेश पर जिला प्रशासन हरकत में आया और उस अस्पताल को 20 सितंबर को सील कर दिया गया था, जहां मरीज को प्लेटलेट्स की जगह कथित तौर पर मौसमी का जूस चढ़ाया गया था. पीड़ित के परिवार वालों ने इस मामले में प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया था. पीड़ित परिवार ने ये भी कहा है कि डिप्टी सीएम के ट्वीट के बाद भी ठीक से कार्रवाई नहीं की गई और उनको अभी भी इंसाफ नहीं मिला.

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