सहारनपुर DM परिसर में बनी जिस मस्जिद की जांच को लेकर योगी सरकार हुए एक्टिव, उसकी कहानी है क्या?
UP News: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अब डीएम ऑफिस परिसर में बनी ये मस्जिद चर्चाओं में आ गई है.
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UP News: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने इसे अवैध बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत की है. उनकी शिकायत के अनुसार, यह मस्जिद कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित है और सुरक्षा की नजर से यह गंभीर मामला है. शिकायत में कहा गया है कि इस मस्जिद में बाहरी लोगों का आवागमन होता है, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा पर सवाल उठता है. विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर डीएम परिसर में बनी इस मस्जिद की जांच कर हटाने की मांग की है.
बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए डीएम मनीष बंसल को मामले की जांच के आदेश दिए हैं. इसके बाद डीएम ने यह जांच एडीएम प्रशासन अर्चना द्विवेदी को सौंपी है. अर्चना द्विवेदी ने तहसीलदार सदर को मस्जिद के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में तहसीलदार सदर को जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. फिलहाल ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है.
क्या है इस मस्जिद की कहानी?
मस्जिद के मुतवल्ली तनवीर का कहना है कि यह मस्जिद काफी पुरानी है. उनके अनुसार, यहां 2006 से हर दिन नमाज हो रही है. तनवीर ने बताया कि यह मस्जिद साल 1969 से मौजूद है और यह वक्त बोर्ड की संपत्ति के रूप में दर्ज है. उन्होंने दावा किया कि मस्जिद के कमरे बाहरी लोगों को नहीं दिए गए हैं. इनमें एक दरोगा, कांस्टेबल, पेशकार, और एक एडवोकेट रहते हैं. पहले एक कमरे में एलआईयू के अधिकारी भी 10 सालों तक रहे हैं.
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शिकायतकर्ता ने ये दावा किया
दूसरी तरफ शिकायतकर्ता विकास त्यागी ने अपनी शिकायत में कहा कि अगर यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो फिर डीएम कार्यालय की भूमि भी वक्फ बोर्ड की हो सकती है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसा है तो डीएम ऑफिस को भी वहां से हटाया जाना चाहिए. उन्होंने इस मस्जिद को पूरी तरह अवैध बताते हुए इसे वहां से हटाने की मांग की है.
बता दें कि अब सभी की नजरें तहसीलदार सदर की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि यह मस्जिद वैध है या अवैध. आपको ये भी बता दें कि अगर मस्जिद अवैध पाई गई, तो उसे वहां से हटाने के आदेश दिए जा सकते हैं. अब सभी की नजर तहसीलदार की रिपोर्ट पर है. देखना होगा कि इस रिपोर्ट में मस्जिद को लेकर क्या सामने आता है.