नाबालिग बेटी से रेप करता था पिता, आगरा में मां ने 6 साल लंबी लड़ाई लड़ दिलाई सजा

अरविंद शर्मा

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा मिली है.

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Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा मिली है. बता दें कि शख्स का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था और बेटी उसके साथ रहती थी. मगर दरिंदगी की सभी हदें पार करते हुए शख्स ने अपनी ही नाबिलग बेटी संग गंदा काम किया. वहीं, जब पीड़िता ने आपबीती अपनी मां को बताई तब इस मामले का खुलासा हुआ. बेटी की ये बातें सुनकर मां ने साल 2018 में अपने पति भरत सिंह के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. लंबे समय से चली आ रहे इस केस में पास्को कोर्ट ने 28 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए भरत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2001 में एक युवती की शादी सिकंदरा क्षेत्र के निवासी भरत सिंह से हुई थी. शादी के बाद  भरत सिंह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा था. मारपीट और उत्पीड़न से परेशान होकर पत्नी ने उससे तलाक ले लिया. तलाक के बाद पत्नी अपने मायके चली गई और नाबालिग बेटी पिता भरत सिंह के पास रह गई थी. कुछ वक्त बीतने के बाद पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उसका पूर्व पति बेटी के साथ मारपीट करता है, दिन में उसे घर के कमरे में बंधक बना कर रखता है और रात में उसके साथ दुष्कर्म करता है. बेटी को धमकाया जाता था कि अगर उसने किसी से भी कुछ कहा तो उसे रेल की पटरी पर फेंक कर जान से मार डालेंगे. 

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि एक दिन बेटी से उसकी मुलाकात हुई थी, तब उसने यह सब उसे बताया था. इस बारे में पीड़िता की मां ने पहले सिकंदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. फिर पुलिस ने भरत सिंह को थाने में बुलाकर बेटी को मां के हवाले कर दिया था. इसके बाद दोनों मां-बेटी ने मिलकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. गाली गलौज, रेप और जान से मारने की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई. 

 

 

डीजीसी क्राइम ने दी ये जानकारी

डीजीसी क्राइम बसंत गुप्ता ने बताया कि 'फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने कहा कि अपनी बेटी के साथ किया गया कृत्य दोषी की दूषित मानसिकता का दर्शाता है. उसके मानवीय संवेदना और रिश्तों की पवित्रता की भावना से वंचित होना भी दर्शाता है. आगरा न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाते हुए आरोपी भरत सिंह को उम्रकैद के साथ साथ 50 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.'

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