मेरठ में 12.65 लाख रुपये तक के 554 फ्लैट्स उपलब्ध... मकान खरीदने के लिए सामने आया ये शानदार ऑफर
Meerut Government Flats: मेरठ में खरीदिए अपना फ्लैट वो भी 9.82 लाख रुपये से 12.65 लाख रुपये तक में. इन शर्तों को पूरा कर बन जानिए घर के मालिक.
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Meerut Sarkari Flats Yojana: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की विशेष पंजीकरण योजना- '3.0 विस्तार' और 'पहले आओ- पहले पाओ' की खूब चर्चा है. यूपी आवास एवं विकास परिषद मेरठ में 'जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11' के तहत फ्लैट्स खरीदने का शब्दार ऑफर लेकर आया है. जो लोग इन दिनों अपना मकान खरीदने का प्लान बना रहे हैं, यह खबर उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. यह योजना 15 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी. सरकारी अधिकारी और कर्मचारी केवल 50% भुगतान करके फ्लैट पर अपना कब्जा प्राप्त कर सकते हैं. खबर में आगे विस्तार से जानिए इन फ्लैट्स को खरीदने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा.
यह है उपलब्ध फ्लैट्स की डिटेल
F32 टाइप-2015-16 (UPRERAPRJ8381)
- रेट: 9.82 लाख रुपये से 12.65 लाख रुपये तक.
- क्षेत्रफल: 32.95 वर्ग मीटर.
- कुल फ्लैट्स की संख्या: 554.
आसान हुई फ्लैट्स की खरीद: जानिए पंजीकरण और नियम
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपनी विशेष पंजीकरण योजना-3.0 'विस्तार' और 'पहले आओ-पहले पाओ' के तहत फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है.
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ऐसे करें पंजीकरण
अगर आप इस योजना में पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आपको फ्लैट के कुल मूल्य का 5% पैसा जमा करना होगा. इस राशि को आप परिषद के अधिकृत बैंक में RTGS/NEFT या ऑनलाइन तरीके से जमा कर सकते हैं. यह राशि जमा होने के बाद ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पंजीकरण होने के बाद, फ्लैट के मूल्य का सत्यापन होगा और फिर आपको आवंटन पत्र दिया जाएगा.
मिलेगा छूट का फायदा
इस योजना में एक खास छूट भी है. अगर आप 60 दिनों के अंदर फ्लैट का पूरा भुगतान एक साथ कर देते हैं, तो आपको कुल मूल्य पर 5% की विशेष छूट मिलेगी. इसके अलावा कोई और छूट नहीं दी जाएगी.
क्या हैं नियम और शर्तें
लॉटरी: यदि किसी श्रेणी के फ्लैट के लिए जरूरत से ज्यादा आवेदन आते हैं तो आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.
पैसे की वापसी: अगर कोई आवेदक लॉटरी में सफल नहीं होता है और वह अपनी जमा राशि वापस चाहता है तो उसे बिना किसी कटौती या ब्याज के एक महीने के भीतर उसके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा.
गलत जानकारी: आवेदन में कोई भी गलत जानकारी देने पर आपका पंजीकरण, आवंटन या निबंधन रद्द हो सकता है और आपकी पूरी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी.
उपयोग: यह योजना सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए है. किसी भी तरह का व्यावसायिक उपयोग करने पर आवंटन रद्द किया जा सकता है.
मालिकाना हक: फ्लैट पर कब्जा तभी मिलेगा जब आप उसका पूरा भुगतान कर देंगे और सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क चुका देंगे.
संयुक्त पंजीकरण: पति-पत्नी मिलकर संयुक्त पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक से ज्यादा पंजीकरण नहीं करा सकता.
मृत्यु होने पर: अगर पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कानूनी प्रक्रिया के बाद पंजीकरण उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर किया जा सकेगा.
पात्रता और ऑनलाइन आवेदन
पात्रता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन करते समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
आवेदन: इच्छुक आवेदक परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर 'Online Registration For Plots/Houses/Flats' लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
परिषद का अधिकार: किसी भी विशेष स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. साथ ही समय-समय पर किए गए सरकारी बदलाव भी लागू होंगे.
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